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मुंबई की कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भेजा जमानती वारंट

सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (pragya singh thakur) के वकील ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट की मांग की की। लेकिन स्पेशल जज ने आवेदन खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र राज्य के मालेगांव (malegaon blast) में 2008 बम धमाके केस में भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (pragya singh thakur) की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर (pragya singh thakur) के खिलाफ विशेष अदालत ने जमानती वारंट (bailable warrant) जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह खराब सेहत के चलते नहीं पहुंची थी। इसी वजह से कोर्ट ने वारंट जारी करके उन्हें को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

प्रज्ञा के वकील ने दिया था स्वास्थ्य हालात का हलावा

जांच के मुताबिक सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (MP pragya singh thakur) अभी मामले में आरोपी हैं और न्यायालय के शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बाद भी वह सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थी। हालांकि उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट देने के लिए आवेदन दायर किया था लेकिन कोर्ट ने आवेदन खारिज करके जमानती वारंट जारी किया है जिसे 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।

2019 के चुनाव में मिला था टिकट

दरअसल उस समय के मौजूदा सांसद आलोक संजर (alok sanjar) का टिकट काटकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा गया था। जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसके पहले कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी। साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रुप में की जाती थी।

मालेगांव विस्फोट केस में आरोपी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर!

गौरतलब है कि पिछले साल मालेगांव विस्फोट केस (malegaon blast) में बयान दर्ज के दौरान सांसद सवालों के जवाब देते हुए भावुक हुई थी। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत उनके बयानों को दर्ज कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 आरोपियों के बयान दर्ज करना शुरु किए थे।

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