Latest

शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। अब वह जेल में ही रहेंगे।

दिल्ली की उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की जमानत पर रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा निचली अदालत (Lower court ) के समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया है और यह गलत है।

ट्रायल कोर्ट का फैसला अनुचित: हाई कोर्ट

मुख्यमंत्री की जमानत पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अनुचित बताया है। कोर्ट ने उल्लेख किया कि निचली अदालत ने सामग्री की गहराई से विश्लेषण नहीं किया था। कोर्ट ने कहा इससे पहले एक बार फिर केजरीवाल के वकील ने उनकी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक द्वारा आदान-प्रदान की थी, जो कि देश में लगभग दो साल तक चली थी।

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी आप

अब आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाएगी। आप पार्टी ने कहा कि हम इस फैसले से असहमत हैं। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी थी।

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी

ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी। उन्हें 9 बार समन भेजे गए थे लेकिन वह किसी भी समन का जवाब नहीं दे पाए थे। चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अब ईडी के विरोध के कारण उनकी जमानत पर अदालत ने रोक लगा दी है।

PM Modi Launches Projects Worth Rs 13,430 Cr in Kurnool

SIT Collects Key Evidence from TDB in Sabarimala Gold Theft Probe

How Google's Data Center Will Transform Visakha's Economy

BC quota hike: Revanth's push triggers political-legal war

Google's $15B investment to make Visakha an AI hub