Legal Matters

सुप्रीम कोर्ट का मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (christian michel james) की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले (agustawestland chopper case) में कथित तौर पर बिचौलिए के भूमिका में थे। सीबीआई और ईडी 36000 करोड़ रुपये के 12 वीवीआई हेलीकॉप्टर्स की खरीद में मिशेल भूमिका की जांच कर रही हैं। उसे दुबई से प्रत्यर्पित करके दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

दुबई से प्रत्यर्पित करके इंडिया लाया गया था क्रिश्चियन मिशेल 

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में मिशेल को ईडी जनवरी 2019 में गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित करके दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 

मामले में कुल 13 लोग आरोपी! 

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल के अलावा राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी. सापोनारो संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया है। वही चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिका शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है। क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

वहीं क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से पैरवी कर रहे अल्जो जोसेफ (Aljo Joseph) ने भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम (Indian extradition act) 1962 की धारा 21 पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता पर प्रत्यर्पण डिक्री में उल्लिखित अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

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