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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के विदेश जाने पर रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया, विदेश जाने की अनुमति स्थगित।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा, के खिलाफ गंभीर आदेश जारी किया है। अदालत ने कपल के विदेश जाने पर रोक लगाते हुए कहा कि पहले उन्हें धोखाधड़ी मामले में 60 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुक आउट नोटिस के कारण शेट्टी और कुंद्रा अदालत या जांच एजेंसी की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकते।

शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब इवेंट में भाग लेने के लिए कोलंबो जाना था, जो 25-29 अक्टूबर के बीच निर्धारित था। शेट्टी के वकील ने अदालत को बताया कि इवेंट का निमंत्रण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है, केवल फोन पर संपर्क हुआ है। हालांकि, अदालत ने इस अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी के 60 करोड़ रुपये चुकाए बिना विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर आरोप लगाया कि कपल ने उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये निवेश करने का झांसा दिया और फिर उन पैसों का निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया। अब यह मामला अदालत में चल रहा है और अगली सुनवाई तक विदेश यात्रा पर रोक लागू रहेगी।

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