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केरल: विधानसभा में ‘केरलम’ नाम पर लगी अंतिम मुहर!

इस मामले में सीएम पिनाराई विजयन (cm Pinarayi Vijayan) ने कहा कि मलयालम भाषा में ‘केरलम’  कहा जाता है। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार राज्य को ‘केरल’ कहा जा रहा है। मलयालम भाषी (malayalam language) समुदायों के लिए केरल (Kerala) बनाने की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से रही है। संविधान की पहली अनुसूची में इस राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है। उसके बाद केंद्र सरकार (Central government) से अनुरोध किया था कि संविधान  (Constitution) की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर ‘केरलम’ किया जाए।

इससे पहले भी नाम बदलने की उठी थी मांग

9 अगस्त 2023 को विधानसभा ने राज्य के नाम में परिवर्तन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल अगस्त में भी यह प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था।  उस समय इसमें कुछ तकनीकी बदलावों का सुझाव दिया था। पिछले प्रस्ताव में कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस पर रोक लगा दी गई थी। यह अधिनियम 118 के तहत सदन के सामने पेश किया गया है।

सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव

इस प्रस्ताव को सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (Left Democratic Front) और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (United Democratic Front) के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।

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