Latest

ऑनलाइन मनी गेम पर लगाम

विज्ञापन करने वाली हस्तियों के लिए भी सख्त प्रावधान, मनी गेमिंग में तीन साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना।

भारतीय संसद ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोकसभा ने ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल हुआ पास, ध्वनि मत से बिल को पास किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में होने वाली सट्टेबाजी और जुए पर शिकंजा कसना है, जिसने समाज में कई गंभीर समस्याएं पैदा की हैं।

यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करने या उन्हें बढ़ावा देने वाली कंपनियों के लिए कड़े प्रावधान लाता है। अगर कोई कंपनी ऐसे खेलों की पेशकश करती है, तो उस पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होगा, जो इन खेलों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की सुविधा देते हैं। बार-बार अपराध करने पर सजा और जुर्माने की राशि और बढ़ जाएगी।

विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे कौशल पर आधारित हों जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर या रमी, या फिर भाग्य पर आधारित हों जैसे कि ऑनलाइन लॉटरी, सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग इन खेलों में 20,000 करोड़ रुपये गंवा बैठते हैं। इन खेलों के एल्गोरिदम इस तरह से बनाए जाते हैं कि खेलने वालों की हार लगभग तय होती है, जिससे कई परिवारों का भविष्य बर्बाद हो चुका है और आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इन कारणों से हुई हैं।

यह विधेयक मशहूर हस्तियों के लिए भी सख्त नियम लेकर आया है। अब अगर कोई फिल्मी हस्ती या खिलाड़ी इन मनी गेम्स का विज्ञापन करता है, तो उसे दो साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने उन लोगों को पीड़ित माना है जो ये खेल खेलते हैं, इसलिए उन पर कोई दंड नहीं लगेगा। इसके बजाय, कार्रवाई उन लोगों पर होगी जो इन खेलों के लिए मंच या लेनदेन सेवाएं मुहैया कराते हैं।

विधेयक के अनुसार, विदेशों से संचालित होने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी, और सभी माध्यमों पर इनके विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऐसे खेलों से जुड़े किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दे पाएंगी। कुछ मामलों में सरकारी अधिकारियों को बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है, ताकि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल हुआ पास, ध्वनि मत से बिल को पास किया गया।

जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव

Rahul Mangkootathil Resigns as Kerala Youth Congress Chief

रेल टिकट बुकिंग हुई तेज

बिहार और बंगाल को पीएम मोदी की विकास सौगात

CPM Faces Turmoil Over Benami Allegations Tied to UK Businessman