1 जुलाई 2024 से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 लागू होंगे। 14 मार्च, 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 (Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth amendment) Regulations, 2024) जारी किए। जिसके अनुसार यह विनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth amendment) Regulations, 2024) का उद्देश्य प्रमुख रूप से बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप/प्रतिस्थापन (SIM Swap/Replacement) के द्वारा मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना हैं।
संशोधित विनियमों के जरिए एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (UPC) के बंटवारे की अपील को मना करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड को पेश किया गया हैं। प्रमुख रूप से यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन (SIM Swap/Replacement) की तिथि से सात दिनों (7 Days) के ख़त्म होने पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (UPC) के लिए अनुरोध किया गया हैं तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (UPC) विभाजित नहीं किया जाएगा।
नए नियम के अनुसार अब व्यक्ति सात दिनों (7 Days) के पश्चात ही मोबाइल नंबर को पोर्ट (Port) करवा सकता हैं। इस पहल से मोबाइल नंबर के माध्यम से धोखाधड़ी आदि गलत तरीके के फ्रॉड को रोका जा सकता हैं। उपयोगकर्ताओं (Users) को नंबर की सत्यापन (Verification) के लिए एक ओटीपी (OTP) नंबर मिलेगा , जिसका पूर्ण उपयोग पोर्टिंग प्रक्रिया (Porting Process) के दौरान होगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने जनता की सहायता , किसी भी तरह की जानकारी आदि के लिए टेलीफोन नंबर जारी किया हैं । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क साधा जा सकता है। वहीं नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग (Network, Spectrum & Licensing) के सलाहकार पद पर नियुक्त अखिलेश कुमार त्रिवेदी (Akhilesh Kumar Trivedi) से किसी भी तरह की जानकारी ,स्पष्टीकरण आदि के लिए संपर्क किया जा सकता हैं।