कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोविड 19 नियमों के उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया
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संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

सुल्तानपुर जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (AAP Rajya Sabha Member of Parliament Sanjay Singh) के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दी है। इस मामले में संजय सिंह को कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों का सामना करना है। कोर्ट में उनकी अनुपस्थिति के कारण कोर्ट ने यह फैसला लिया हैं । सरकारी वकील वैभव पांडे (Public Prosecutor Vaibhav Pandey ) ने इसे सार्वजनिक किया और बताया कि संजय सिंह ने पहले भी कई सुनवाई के दौरान कोर्ट में शामिल नहीं हुए थे।

 

इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी

मिजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह की अनुपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उनके वकील ने बताया कि यह मामला 13 अप्रैल 2021 के एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें संजय सिंह पर हसनपुर गांव में बिना अनुमति के आम आदमी पार्टी की बैठक में शामिल होने का आरोप लगा है। इस बैठक में करीब 50-60 लोग शामिल थे, जिसका आरोप महामारी रोग अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन पर है।

 

संजय सिंह समेत अन्य लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल

पुलिस ने संजय सिंह सहित मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील और अजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उन्होंने इसके खिलाफ नकारात्मक प्लेडिंग की है और अगली सुनवाई 29 जून को तय की गई है। इस दौरान देखा जाएगा कि क्या संजय सिंह इस सुनवाई में शामिल होंगे या नहीं।

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