तीन नए कानूनों की सराहना

सीजेआई चंद्रचूड़ ने तीन नए कानूनों की सराहना कर इन्हे समाज के लिए ऐतिहासिक बताया।
तीन नए कानूनों की सराहना
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भारत (India) देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice Dhananjay Yeshwant Chandrachud ) ने केंद्र की मोदी सरकार (Central Govt)  द्वारा लाए गए  भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को परिवर्तित कर 3 नए कानूनों की सराहना की। उन्होंने तीनों नए कानूनों (3 New Criminal Laws) को समाज के लिए ऐतिहासिक व जरूरी बताया। उनके अनुसार भारत देश अब आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार हैं।

 मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice Dhananjay Yeshwant Chandrachud ) ने कहा कि आपराधिक न्याय के अंतर्गत नए कानूनों ने देश  के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया हैं। उन्होंने कहा नागरिक के रूप में अपनाने पर नए कानून सफल होंगे । तीनों कानूनों (3 New Criminal Laws) में सभी तरह से आवश्यक सुधार किए गए हैं।

वर्ष 1860, 1873 से पुराने कानून देश में  चल रहे हैं। इन 3नए कानूनों के अनुरूप अब  साक्ष्यों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की जाएगी । इससे  अभियोजन पक्ष  सहित जनता की सुरक्षा हो सकेगी।

नए कानून (New Criminal Laws) - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से देश में लागू किए जाएंगे। हिट-एंड-रन के मामलों से संबंधित प्रावधान को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) से परामर्श के बाद ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इससे लोगों की हितों की सुरक्षा होगी और देश में सौहार्द वातावरण  बना रहेगा।

नए परिवर्तन के तहत इंडियन पीनल कोड (IPC) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CRPC) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर  भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा।

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