सिफर केस में पूर्व सीएम इमरान खान को 10 साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को Cipher केस में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
सिफर केस में पूर्व सीएम इमरान खान को 10 साल की सजा

पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (former pm Imran khan) को तगड़ा झटका लगा है। सिफर केस में इमरान खान (Imran khan) को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

सजा के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में जा सकते हैं इमरान

पाकिस्तान (pakistan) में आम चुनाव (General election in pakistan) से पहले इमरान खान की पार्टी से उनका चुनाव चिन्‍ह ‘बल्‍ला’ भी वापस ले लिया गया। हालांकि अभी भी इमरान खान (Imran khan) इस सजा को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

साथ ही सेना के साथ चल रहे तनाव की वजह से उन्‍हें राहत मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इमरान खान के वकील पेश नहीं हो रहे हैं और उन्‍हें सरकारी वकील दिया गया है।

पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी (shah mehmood qureshi) ने इस पर सवाल किया कि जब उनके वकील मौजूद नहीं हैं तो वह कैसे अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। जेल के अंदर ही यह सुनवाई की गई।

इमरान ने कमर जावेद बाजवा पर लगाया सरकार गिराने का आरोप

अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद इमरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका (usa) और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा (army chief general qamar javed bajwa) ने साजिश रची थी। जबकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम का आरोप है कि उन्हें इस साजिश की जानकारी अमेरिका के पाकिस्तानी ऐंबैस्डर ने दी थी। डिप्लोमेटिक टर्म (diplomatic term) में इसी लेटर को सायफर कहा जाता है।

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