Legal Matters

सीएम केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने ईडी की याचिका पर आदेश सुनाने तक सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी हैं। उच्च न्यायालय (High Court) ने निचली अदालत (Rouse Avenue Court) के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर रोक लगा दी। 24- 25 जून को हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने पलटा

कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की स्थगन अर्जी पर आदेश तब तक नहीं पारित करेगी, जब तक वकीलों ने सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल नहीं की हैं। जिसके कारण सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन शुक्रवार यानि 21 जून को इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है।

शराब नीति मामले में हुई थी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी

ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी की थी। उन्हें 9 बार समन भेजे गए थे लेकिन वह किसी भी समन का जवाब नहीं दे पाए थे। चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अब ईडी के विरोध के कारण उनकी जमानत पर अदालत ने रोक लगा दी है।

ईडी ने जमानत का किया विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को फिर से सरेंडर किया था और निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। ईडी ने हाईकोर्ट में उनकी याचिका का प्रतिवाद देते हुए दलील कि उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।

Cyclone Montha Intensifies, Andhra & Odisha Brace for Landfall

प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा 30 अक्टूबर से शुरू

Kurnool Bus Tragedy: Rises “Red-Flag” Over Sleeper Bus Safety

Jubilee Hills By-Poll: “Real Test” After 2 Years of Congress Rule

Five Indian masalas in Taste Atlas’s Top 100 Global Spices