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स्वाति मालीवाल मामला - विभव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त

आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट के आरोपी विभव कुमार (Vibhav Kumar) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में कोर्ट ने विभव कुमार के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार मामले को एक नया मोड़ दे दिया है और यह संकेत दिया है कि न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने विभव कुमार को पेश होने का आदेश दिया और उसे निर्देशित किया कि वह जांच में सहयोग करें। इसके साथ ही कोर्ट ने विभव कुमार की संपत्तियों और गतिविधियों पर नजर रखने के भी आदेश दिए हैं ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

मई में हुई थी यह घटना

मई में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया और केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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