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याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त

मेरठ पुलिस (meerut police) ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए है।

उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, बसपा नेता और मीट कारोबारी याकूब कुरैशी (Yaqub Qureishi) पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों और कर्मचारियों के नाम खरीदी गई 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। कार्रवाई में कुरैशी का 1 अस्पताल, 2 लग्जरी कार, प्लाट और अन्य संपत्ति शामिल हैं। कुल संपत्ति नौचंदी के भवानी नगर स्थित एक अस्पताल का भवन, शास्त्री नगर में कुरैशी द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदे गए 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के जमीन और 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं।

याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा

पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की मेरठ स्थित मांस फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने के मामले भी कार्रवाई की थी। इस मामले में याकूब करैशी के अलावा उनकी पत्नी संजीदा बेगम उर्फ समजीदा बेगम (Sanjeeda Begum alias Samjeeda Begum), बेटा इमरान कुरैशी और फिरोज उर्फ भूरा के अलावा उनके कर्मचारी मोहित त्यागी निवासी के-ब्लॉक शास्त्री नगर, फैजाब निवासी घोसीपुर थाना खरखौदा, मुजीब निवासी नरहेड़ा थाना खरखौदा समेत 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, बाद में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (gangster act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

31 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी

वहीं मामले को लेकर वरिष्ठ एसपी रोहित सिंह (SSP Rohit Singh) ने बताया कि जिला अधिकारी अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत पूर्व मंत्री कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपये की अनुमानित कीमत की बेनामी संपत्ति जब्त की है।

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